पीआरडी एक्ट में हुए संशोधनों पर जून माह के अन्त तक होगा शासनादेश जारी

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Voice of Uttarakhand

देहरादून। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में पीआरडी एक्ट, नियमावली, पीआरडी जवानों से संबंधित पूर्व में हुई बैठकों के बिंदुओं पर अनुपालन, पीआरडी से संबंधित मुख्यमंत्री घोषणा तथा अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर समीक्षा बैठक ली। मंत्री ने कहा कि पीआरडी जवानों के हित में पीआरडी एक्ट में होने वाले संशोधनों पर विभाग द्वारा अब तक लिए गये निर्णयों जैसे पीआरडी जवानों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा बढ़ाने, प्रान्तीय रक्षक दल में पंजीकरण हेतु आयु सीमा बढ़ाने, सामान्य अवकाश दिये जाने, गर्भवती पीआरडी महिला जवानों को मातृत्व अवकाश दिये जाने तथा ड्यूटी के दौरान पीआरडी जवानों के चोटिल होने अथवा किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर कितनी अनुमन्य राशि प्रदान की जाए आदि के क्रियान्वयन पर अधिकारियों से विस्तृत जानकारी प्राप्त की तथा इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।
मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि एक लक्ष्य के तहत पीआरडी एक्ट के विभिन्न संशोधनों पर जल्द ही नियमावली तैयार कर ली जाए। जून माह के अन्त तक पीआरडी एक्ट में हुए संशोधनों पर शासकीय आदेश जारी कर दिये जायेंगे। मंत्री ने कहा कि मानवीय दृष्टिकोण से पीआरडी जवानों की लम्बे समय से चली आ रही विभिन्न मांगों के संबंध में विभाग द्वारा किये जा रहे प्रयास साकार होते दिख रहे है। एक्ट में संशोधनों के पश्चात पीआरडी जवानों तथा महिलाओं को पूर्व से और अधिक लाभ मिलने जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार पीआरडी जवानों के हितों की सुरक्षा के प्रति संकल्पबद्ध है। इस अवसर पर विशेष प्रमुख सचिव खेल एवं युवा कल्याण अभिनव कुमार, निदेशक खेल एवं युवा कल्याण जितेन्द्र सोनकर, विभागीय अधिकारीगण तथा पीआरडी संगठन के प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।

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