देहरादून। अपर जिलाधिकारी प्रशासन डॉ0 एस के बरनवाल ने अवगत कराया है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जनपद देहरादून के समस्त न्यायालयों विकासनगर/ऋषिकेश/डोईवाला में लम्बित मुकदमों का सुलह-समझौते के आधार पर अधिक से अधिक निस्तारण हेतु 12 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एम.वी.एक्ट के कम्पाउण्डेबल केस को सुलह समझौते के आधार पर अधिक से अधिक पक्षकारो को लाभान्वित किए जाने हेतु स्थान चयनित किए गए ।
उक्त के क्रम में आज मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देहरादून के विश्राम कक्ष में एम.वी.एक्ट के कम्पाउण्डेबल केस के संबंध में आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया कि जनपद में 23 फरवरी 2022, 28 फरवरी, 4 मार्च को चयनित स्थान सभागार, जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, देहरादून, न्यायालय परिसर ऋषिकेश, न्यायालय परिसर, न्यायालय परिसर डोईवाला, आरटीओ कार्यालय देहरादून, समस्त एआरटीओ कार्यालय में शिविर के आयोजन हेतु चिह्नित किया गया है। उन्होंने बताया कि उक्त के क्रम में सचिव/सिविल जज (सी0डि0) नेहा कुशवाहा ने पत्र के माध्यम से स्थानों सक्षम अधिकारी नियुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया है। अपर जिलाधिकारी प्रशासन आरटीओ इन्फोर्समेंट एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों को आपसी समन्वय करते हुए निर्धारित समय पर सूचना विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित करें।