Big News शराब की बोतल पर 10 रु अधिक लेने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने ठोका 27 लाख रु का हर्जाना

284

हरिद्वार/देहरादून। जिला उपभोक्ता आयोग ने शराब की दुकान के प्रबन्धक को उपभोक्ता सेवा में कमी का दोषी पाया है। आयोग ने शराब की बोतल पर लिए गए अधिक 10 रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, मानसिक और आर्थिक क्षतिपूर्ति के रूप में दो लाख रुपये, अधिवक्ता फीस और शिकायत खर्च 20 हजार रुपये और विशेष क्षतिपूर्ति के रूप में 25 लाख रुपये शिकायतकर्ता को अदा करने के आदेश दिए हैं।

Also Read....  विकसित भारत 2047 केवल सरकार का सपना नहींः नितिन नबीन

रोशनाबाद कचहरी में कार्यरत अधिवक्ता अमित कुमार ने एक शिकायत ग्राम धनौरी स्थित विदेशी शराब की दुकान के प्रबंधक अशोक कुमार के खिलाफ दायर की गई। जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि 19 सितंबर 2019 को वह दुकान पर शराब की एक बोतल खरीदने के लिए गए थे।

Also Read....  बारिश भी नहीं रोक पाई युवाओं का हौसला: 'चलो टपकेश्वर' अभियान में बटोरा २०० बोरा कचरा

उक्त बोतल की कीमत 780 रुपये थी। दुकान पर कार्यरत कर्मचारी ने शिकायतकर्ता से डेबिट कार्ड के माध्यम से 790 रुपये लिए थे। बोतल पर मूल्य अंकित से ज्यादा लेने पर विरोध किया तो उक्त कर्मचारी ने उनसे अभद्र व्यवहार किया। जिस पर शिकायतकर्ता ने आयोग की शरण ली थी।

Also Read....  गंगा संरक्षण एवं स्वच्छता कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, प्रजेंटेशन में ही न ही बल्कि धरातल पर दिखें सकरात्मक परिणामः डीएम

शिकायत की सुनवाई के बाद आयोग अध्यक्ष कंवर सैन, सदस्य अंजना चड्डा और विपिन ने शराब की दुकान के प्रबंधक को उपभोक्ता सेवा में कमी करने का दोषी ठहराया है।

LEAVE A REPLY