प्रदेश में कोविड-19 को लेकर की गई नई गाइडलाइन जारी।

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Dehradun – उत्तराखंड : सरकार ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत अब नाइट कर्फ्यू को हटा दिया गया है।

इसके बाद राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए कुछ प्रतिबंधों को जारी रखते हुए अधिकतर मामलों में छूट दी है।

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नई गाइडलाइन के अनुसार राज्य के समस्त जिम, शॉपिंग मॉल सिनेमा हॉल, स्पॉ, सैलून, थियेटर, ऑडिटोरियम कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए अपनी क्षमता के साथ खुलेंगे।

राज्य में स्वीमिंग पूल/वॉटर पार्क 28 फरवरी 2022 तक बंद रहेंगे. राज्य में स्थित खेल संस्थान, स्टेडियम एवं खेल के मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए अपनी क्षमता के साथ खोले जाएंगे।

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सभी सामाजिक/खेल गतिविधियां/मनोरंजन/विवाह समारोह/सांस्कृतिक समारोह का आयोजन स्थल की पूर्ण क्षमता के साथ व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति होगी।

इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन किया जाएगा. राजनीतिक रैली/धरना प्रदर्शन की अनुमति 28 फरवरी तक नहीं होगी।

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होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों को अपनी क्षमता एवं कोविड प्रोटोकॉल के तहत डाइनिंग के संचालन के लिए अनुमति होगी।